11वीं व 12वीं कक्षाओं के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी रूल्स बनाए सरकार- HC

Spread the Message
Read Time:3 Minute, 50 Second

11वीं व 12वीं कक्षाओं के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी रूल्स बनाए सरकार- HC। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी (Recruitment and Promotion Rules) बनाए जाने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए हैं. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को यह आदेश जारी किए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए दो माह में आरएंडपी (Recruitment and Promotion Rules) बनाए जाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को यह आदेश जारी किए हैं. इस मामले में प्रार्थी संघ का कहना है कि वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा के छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. (Government to make R and P rules )

इससे पहले उन्होंने बिना भेदभाव के अन्य विषयों के स्कूल प्रवक्ताओं को मिलने वाले वेतनमान के बराबर का हक पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी. उसमें सफलता पाने के बाद एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले डीपीई शिक्षकों को सरकार ने अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान तो दे दिया परंतु नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम यानी आरएंडपी रूल्स नहीं बनाए. इन नियमों के अभाव में वे उच्च पद के लिए प्रमोशन पाने में असमर्थ हैं.

प्रार्थी संघ का कहना था कि उनके लिए आज भी वर्ष 1973 के ही आरएंडपी रूल्स लागू किए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में वे अब अन्य प्रवक्ताओं के बराबर ही वेतनमान ले रहे हैं. सरकार का कहना था कि डीपीई शिक्षकों के लिए नए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही अन्य प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान ले रहे हैं. वे प्रमोट हो कर सहायक निदेशक भी बन सकते हैं. इनके लिए एसीपी जैसी स्कीम भी है. (Recruitment and Promotion Rules)

– सीनियर को नहीं दिया जा सकता जूनियर कर्मचारी से कम वेतन: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि जब एनसीईटी ने सभी ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक समान माना है, तो प्रार्थियों को नियमों के अभाव में आगामी प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए आरएंडपी नियम बनाए जाने के आदेश जारी किए हैं.

Source : “ETV Bharat हिंदी”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post एग्जिट पोल्स का इशारा, हिमाचल में भाजपा-कांग्रेस मल सकते हैं हाथ; किसे मिलेगा ‘किंगमेकर्स’ का साथ?
Next post हिमाचल चुनाव: कांग्रेस की सरकार बनी तो ये 7 नेता सीएम पद के प्रबल दावेदार
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!