2019 रेप केस में हरियाणा निवासी को 10 साल का कठोर कारावास

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एफआईआर नंबर 18/2019 दिनांक 7-03-2019 जेर धारा 363, 366 (ए), 376, 34 आईपीसी और धारा। 4 पॉक्सो एक्ट, पीएस चिरगांव। जांच अधिकारी ने पूरी लगन से जांच की। जांच पूरी होने के बाद माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, शिमला में अब मामले का फैसला हो गया है और आरोपी को 29.07.2022 को 10 साल के कठोर कारावास और 25000/- रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया है।
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