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मंडी, 13 अक्तूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर मंडी जिले में विविध चुनाव समितियां अपने कार्यक्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित बनाना तय बनाएं। वे वीरवार को चुनाव समितियों के नोडल अधिकारियों के साथ डीआरडीए समिति हॉल में चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अरिंदम चौधरी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले की विविध चुनाव समितियां अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करना शुरू कर देंगी। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्वाचन चुनाव के सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय व निर्वाचन कार्यालयों को चुनाव सेवाओं में प्रतिनियुक्त होने वाले स्टाफ और वाहनों को निर्वाचन कार्यों के लिए तय समय में भेजने के निर्देश दिए। कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय संबंधित विभागों की सेवाओं के दृष्टिगत ही सरकारी वाहनों को चुनाव सेवाओं में लिया जाएगा।
अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी जिले के सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ स्टाफ को मतदाता फोटो पहचान पत्र व चुनाव ड्यूटी आदेश के साथ मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समय पर फॉर्म-12 भरने हेतु प्रेरित किया जाए। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) संख्या डालने के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए चुनाव विभाग की कार्यालय वेबसाइट सीईओ हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपने चुनावी विवरण खोजने के प्रयास करें। फार्म-12 भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अरिंदम चौधरी ने मंडी जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों से डीआईएसई (डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) सॉफ्टवेयर में अपने स्टाफ की पूरी प्रविष्टि पदनाम सहित तय समय में कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्टाफ, उनके परिजनों व जनसाधारण को अर्हक तिथि पहली अक्तूबर, 2022 के मुताबिक मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।
अरिंदम चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने तथा समस्त व्यवस्थाएं जैसे सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जल शक्ति, लोक निर्माण, विद्युत विभाग को चुनाव आचार संहिता से पूर्व पोलिंग बूथ तक सड़क, विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। विशेष परिस्थितियों में नए विकास कार्यों के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी।
सरकारी-निजी संपत्ति से राजनीतिक सामग्री हटाई जाएगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भारत निर्वाचन आयोग के दिषा-निर्देषों के अनुपालना में जिले के विविध विभाग अपने कार्यक्षेत्र की परिधि में 24 घंटे के भीतर सरकारी व निजी संपत्ति से तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि हटाने और इसकी रिपोर्ट तय समय में संबंधित निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर भेजना सुनिश्चित बनाएं। सभी आधिकारिक वेबसाइट और कार्यालयों से राजनीति के संदर्भ में विलोपन कराना सुनिश्चित बनाएं।
इन पर प्रतिबंध रहेगा
उपायुक्त ने चुनाव समितियों के नोडल अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों को व्यावसायिक स्थलों, हॉल, होर्डिंग, रैली ग्राउंड, बैनर आदि समान आवंटन की व्यवस्था तय करने के निर्देश दिए। सरकारी संपत्ति से जैसे एचआरटीसी बसों, सरकारी वाहन, सरकारी कार्यालय, सरकारी भूमि आदि से सभी राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि हटाए जाएंगे।
इनको घर से मतदान की छूट रहेगी
अरिंदम चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, कोविड-19 मरीज व 80 उम्र वाले मतदाताओं को फार्म-12 डी भरकर मतदान करने की सुविधा रहेगी। संबंधित बूथ स्तर के बीएलओ मतदाता के घर में जाकर फार्म-12 डी मतदान के लिए देंगे।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने चुनाव समितियों के नोडल अधिकारियों से सभी व्यवस्थाएं व चुनाव के लिए अपेक्षित जरूरी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार, परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. विजय वर्धन, तहसीलदार निर्वाचन विजय कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार निर्वाचन राजेश कुमार जोशी सहित विविध विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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