हत्या के एक मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा।
Read Time:38 Second
केस 92/16 दिनांक 29-07-2016 यू/एस 302, 34, 201 आईपीसी पीएस कुमारसैन। मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की गई। जांच पूरी होने के बाद एलडी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर संभाग रामपुर। अब मामले का फैसला हो गया है और आरोपी को आजीवन कारावास और 2,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट 02.09.2022।
0
0
Average Rating