ऊना, 16 अगस्त: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अहर्ता तिथि 1 अक्तूबर, 2022 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र के अलावा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में 16 अगस्त को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूचियां इन कार्यालयों में 11 सितंबर तक आम नागरिकों के निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।
डीसी ने बताया कि 16 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे व आक्षेप दाखिल करने की अवधि और 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर तक दावे/आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। इसके उपरांत 10 अक्तूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि 1 अक्तूबर, 2022 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु भी निर्धारित प्रपत्र पर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों अथवा बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि विभागीय वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्बमवीपउंबींसण्दपबण्पद पर कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में ई-रजिस्टेªशन की सुविधा भी उपलब्ध हैं जिसमें आॅनलाईन माध्यम से फाॅर्म भरे जा सकते हैं।
उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आहवान किया है कि वह 16 अगस्त को प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूरा सहयोग करें।
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