मोहाली एमएमएस केस: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल होने की खबर से देशभर में चिंता और आक्रोश है. इस घटना ने सख्त आईटी कानूनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। क्या आप जानते हैं कि किसी का इस तरह से अश्लील वीडियो बनाना और उसे फॉरवर्ड करना उन्हें सलाखों के पीछे डाल सकता है। इनके बारे में और जानने के लिए हमने आईटी कानून विशेषज्ञ से बात की। यदि कोई व्यक्ति किसी का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो उसे भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66ई के तहत दोषी साबित किया जा सकता है। इसके लिए तीन साल कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इसमें दोषियों को जमानत मिल सकती है। अगर मामला इंटिमेट वीडियो का है (जिसमें प्राइवेट पार्ट दिख रहे हैं या संभोग हो रहा है) तो सजा की अवधि 5 साल हो सकती है. जिस व्यक्ति का वीडियो बनाया गया है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो मामला चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आता है। इसमें 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर आपने वीडियो फॉरवर्ड करने की गलती की है… किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है। चाहे वह कंप्यूटर के जरिए फॉरवर्ड किया गया हो या मोबाइल से। आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से सजा हो सकती है। दूसरी बार या एक से अधिक बार, ऐसा कृत्य दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अपना खुद का अश्लील वीडियो बनाना भी अवैध है कुछ लोग अपने मोबाइल पर इंटिमेट वीडियो बनाते हैं और इसे निजी मामला मानते हैं। आईटी कानून के जानकार भी इसे अवैध कृत्य करार देते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिवाइस पर अपनी अश्लील हरकत रिकॉर्ड करता है तो वह उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहता है। आईटी एक्ट की धारा 66ई का दोषी होना या न होना। डिलीट किया हुआ वीडियो भी मिल सकता है अक्सर लोग अपने अश्लील वीडियो बनाकर मोबाइल से डिलीट कर देते हैं और आराम कर लेते हैं। वे शायद नहीं जानते होंगे कि तकनीकी ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति इन हटाए गए वीडियो और तस्वीरों को पुनः प्राप्त कर सकता है। संस्थाएं भी घेराबंदी में आ सकती हैं अगर किसी संस्था के नेटवर्क से अश्लील सामग्री फॉरवर्ड की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में अगर यह संज्ञान में आता है कि वीडियो भेजने के लिए संस्थान के इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया है तो संस्थान के अधिकारियों पर भी सख्ती की जा सकती है
इन कदमों का अनुसरण करें जयपुर पुलिस के साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने कहा कि डिलीट किए गए मैटेरियल को आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर के जरिए रिकवर किया जा सकता है। जब भी आप अपना पुराना फोन किसी को देते या बेचते हैं तो उसे फैक्ट्री रीसेट कर दें। इससे सामग्री के पुनः प्राप्त होने की संभावना कम हो जाएगी। अपने फोटो और वीडियो को मोबाइल हार्डवेयर के बजाय मेमोरी कार्ड में सेव करें। अगर आप अपना फोन किसी को देते हैं, तो कार्ड निकाल लें। यदि आवश्यक हो, तो केवल इस कार्ड को त्यागें। साइबर क्राइम के मामले में कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के एक सदस्य ने दूसरे के मोबाइल का कंटेंट रिकवर कर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विस्तार मोहाली एमएमएस केस: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल होने की खबर से देशभर में चिंता और आक्रोश है. इस घटना ने सख्त आईटी कानूनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
जानिए अश्लील वीडियो बनाने और फॉरवर्ड करने पर क्या है हमारा कानून। कैसे बचे इसे समस्यों से।
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