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ऊना, 17 अगस्त: हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से जिला के विभिन्न स्थानों स्थापित की जा रही सोलर स्ट्रीट लाईटों को गंतव्य तक ले जाने व स्थापित करने की पूरी जिम्मेवारी हिम ऊर्जा विभाग अथवा विभाग द्वारा अधिकृत फर्म की सुनिश्चित की गई है। यह जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डाॅ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सोलर लाईटों को चिन्हित स्थान तक पहुंचाने का किराया, लेबर व सामग्री पर व्यय आदि सभी खर्चें हिम ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई दरों में सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाईटों को गंतव्य तक पहुंचाने व लगाने का शुल्क ग्राम पंचायत अथवा लाभार्थी द्वारा अदा नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं लाभार्थी यह सुनिश्चित करें कि जिस तकनीकी क्षमता की सोलर स्ट्रीट लाईट स्वीकृत हुई है उसी तकनीकी क्षमता की स्थापित की जा रही है या नहीं। यदि तकनीकी क्षमता में भिन्नता पाई जाती है तो तुरंत हिम ऊर्जा के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226669 पर सम्पर्क करके अधिकारियों को सूचित करें। हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित लाईट की बैटरी सहित आपूर्ति की दिनांक से 5 वर्ष तक वारंटी है। जबकि पीवी माॅडयूल की 25 वर्ष की गारंटी है। यदि इस अवधि के दौरान लाईट एवं सर्किट बैटरी या खम्बे में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हिम ऊर्जा बिना किसी शुल्क के मुरम्मत एवं रिप्लेस किया जाएगा। हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित सोलर लाईट का वारंटी कार्ड व विवरण यूनिट के साथ ही मिलेगा जिसे अवश्य प्राप्त करें तथा वारंटी कार्ड पर स्थापन की तिथि अवश्य नोट कर लें।